नई दिल्ली, 22 सितंबर : केंद्र सरकार ने कल जीएसटी टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करते हुए कई वस्तुओं को टैक्स-फ्री कर दिया। इससे रोज़मर्रा की कई ज़रूरतों की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हालाँकि, कई दुकानदार अभी भी पुरानी कीमतों पर सामान बेचकर मोटा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। लेकिन अब सरकार इस पर कड़ी निगरानी रखने जा रही है।
ग्राहक उन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो अभी भी जीएसटी दरों पर सामान बेच रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने जीएसटी अधिकारियों को 54 वस्तुओं की सूची सौंपी है। अधिकारियों को इन वस्तुओं की कीमतों पर नज़र रखने का आदेश दिया गया है।
उपयोगकर्ता शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं
उपभोक्ता चाहें तो दुकानदार के खिलाफ खुद भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 22 सितंबर से एक नई सुविधा शुरू की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और INGRAM पोर्टल पर जीएसटी संबंधी शिकायतों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है।
- ज़्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर संदेश या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज करें।
- आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
- 1800114000 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप या उमंग ऐप पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- उपभोक्ता हेल्पलाइन वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। कल यानी सोमवार से देश में 5% और 18% की सिर्फ़ दो जीएसटी दरें लागू होंगी। इससे देश में पनीर और घी जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, एसी और कार जैसी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। केंद्र सरकार के अनुसार, हालांकि जीएसटी के साथ पुराने स्टॉक की कीमत अधिक होगी, लेकिन जीएसटी के बिना इसे कम दर पर भी बेचा जाएगा।
यह भी देखें : इस त्योहारी सीजन में सबका मुंह मीठा होगा, पीएम मोदी ने GST 2.0 के फायदे बताए
More Stories
सुरक्षा बलों की गोलीबारी में हुई मौतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए: वांगचुक
बिहार चुनाव से पहले 62,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू होंगी
‘संभल मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकेगी’ : हाईकोर्ट