फाजिल्का, 25 सितंबर : दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 29 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक है। जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने कहा कि आवेदन जिले के सेवा केंद्रों में जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका नंबर 23548 ऑफ 2017 में दिए गए आदेशों के अनुपालन में दिवाली वाले दिन 20 अक्टूबर 2025 को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक और गुरुपर्व वाले दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक और क्रिसमस और नए साल पर भी रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इच्छुक आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जिले में 67 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिनमें फाजिल्का में 18, अबोहर में 25, जलालाबाद में 18, अरनीवाला शेखसुभान में 6 लाइसेंस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारकों द्वारा पटाखे बेचने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के तहत दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिले में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान
फाजिल्का के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम एम.आर. कॉलेज रोड फाजिल्का (खेल क्षेत्र को छोड़कर), अबोहर के लिए पुडा कॉलोनी फाजिल्का रोड अबोहर, जलालाबाद के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम जलालाबाद (खेल क्षेत्र को छोड़कर) तथा अरनीवाला शेखसुभान के लिए पुलिस स्टेशन अरनीवाला शेखसुभान के साथ लगती पंचायत साइट आवंटित की गई है।
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