पटियाला, 25 मार्च : राष्ट्रीय सिख संगत के नेता रुलदा सिंह के कत्ल मामले में आज माननीय एडीशनल सैशन जज हरिन्दर कौर सिद्धू की अदालत ने जगतार सिंह तारा सिंह और रमनदीप सिंह गोल्डी को बरी कर दिया है। इस की पुष्टि करते हुए उनके वकील ऐडोवेकट बरजिन्दर सिंह सोढी ने बताया कि दोनो को थाना अनाज मंडी की पुलिस ने इस केस में नाजमद किया था। उन्होंन बताया कि राष्ट्रीय सिख संगत के नेता रुलदा का 27 जुलाई 2009 को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खि़लाफ़ केस दर्ज किया था और बाद में कई व्यक्तियों को नाजमद किया गया।
कत्ल का साजिशकर्ता बताया गया था
जिन में साजिशकर्ता के तौर पर जगतार सिंह तारा और रमनदीप सिंह गोल्डी को भी नाजमद किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जो आरोप लगाए थे वह कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और माननीय अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जगतार सिंह तारा और रमनदीप सिंह गोल्डी को इस मामले में बरी कर दिया। यहां यह वर्णनयोग है कि इस मामले में 27 फरवरी 2015 को जगमोहन सिंह उर्फ रिंकू, दर्शन सिंह, गुरजंट सिंह, अमरजीत सिंह, दलजीत सिंह को पहला ही माननीय अदालत बरी कर चुकी है।
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