नई दिल्ली, 23 नवम्बर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन की एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पेंटिंग वापस न करने पर उन पर मुकदमा चलाने के निचली अदालत के नोटिस को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता रोहित सिंह माहिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल, 2026 को होगी।
शिकायतकर्ता रोहित सिंह ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2014 में भंवर सिंह ने उनकी माँ से संपर्क किया और दिवंगत एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग माँगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पेंटिंग उधार देने के कुछ दिनों बाद, भंवर सिंह ने वह कलाकृति वापस माँगी।
2017 में, भंवर सिंह ने पेंटिंग न मिलने पर अपनी असमर्थता जताई और बदले में एक बूंदी लघु पेंटिंग देने की पेशकश की। आरोप है कि उसकी माँ ने भंवर सिंह से बार-बार पेंटिंग लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विशेष न्यायाधीश ने भंवर सिंह को समन जारी कर 25 नवंबर को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
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