January 14, 2026

सिंगापुर कोर्ट ने भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिक को सुनाई कड़ी सजा

सिंगापुर कोर्ट ने भारतीय मूल के...

नई दिल्ली, 14 जनवरी : सिंगापुर की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय मूल के एक मलेशियाई व्यक्ति को तीन महिलाओं से धोखाधड़ी कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में 12 साल की जेल और 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। यह मामला सिंगापुर में सामने आए सबसे गंभीर धोखाधड़ी और यौन शोषण के मामलों में से एक माना जा रहा है।

आरोपी पर कई और मामलों की सुनवाई बाकी

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी राजवंत सिंह गिल नरंजन सिंह पर 13 अन्य कथित पीड़ित महिलाओं से जुड़े मामले अभी लंबित हैं। इन मामलों पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आरोपी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, इसके बावजूद उसने महिलाओं को धोखे में रखकर उनसे संबंध बनाए। राजवंत सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं से संपर्क करता था।

वह खुद को एक अमीर गोरा व्यक्ति बताता था और ‘माइकल नोलन’ नाम से पहचान बनाकर पेश होता था। उसने दावा किया कि वह मलेशिया में एक आलीशान यॉट पर रहने वाला अमेरिकी बिजनेसमैन है। एक महिला को उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनने के बदले हर महीने 20,000 डॉलर देने का वादा भी किया था, जिससे वह आसानी से उसके झांसे में आ गई।

2020 में दर्ज हुए थे मामले

आरोपी के खिलाफ साल 2020 में मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने उसकी हरकतों को घटिया, निर्दयी और पूरी तरह से साजिश के तहत किया गया अपराध बताया। डिप्टी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बिन ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए सिंगापुर पुलिस फोर्स और रॉयल मलेशियन पुलिस के बीच संयुक्त गुप्त अभियान चलाना पड़ा। साल 2025 में भी राजवंत सिंह को एक 52 वर्षीय महिला से धोखाधड़ी के दो मामलों में दोषी ठहराया गया था।

उस समय उसे साढ़े चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और पीड़िता को 5,437 डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के जरिए सिंगापुर की अदालत ने साफ संदेश दिया है कि महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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