नई दिल्ली, 8 फरवरी : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकारों से मिले महंगे उपहारों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
किन धाराओं में हुई सजा
विशेष न्यायाधीश शाह रुख अर्जुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल, भ्रष्टाचार विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 7 साल की सजा सुनाई। कुल मिलाकर दोनों को 17 साल की कैद दी गई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सजा तय करते समय आरोपी की उम्र और महिला होने के आधार पर कुछ हद तक नरमी बरती गई है, हालांकि अपराध गंभीर प्रकृति का है।
तोशाखाना-2 केस की पूरी कहानी
यह मामला वर्ष 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे उपहारों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। सरकारी पक्ष के अनुसार इन उपहारों की वास्तविक कीमत करीब 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये थी, लेकिन इनका मूल्यांकन केवल 58–59 लाख रुपये दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन उपहारों को बेहद कम कीमत पर अपने नाम कराने की कोशिश की।
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