चंडीगढ़, 14 फरवरी : महाशिवरात्रि के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में मीट की दुकानों और स्लॉटर हाउस (बुच्चड़खाने) बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार 15 फरवरी 2026, रविवार को नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह निर्णय महाशिवरात्रि की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मेयर सौरभ जोशी के निर्देशों पर लिया गया है।
सभी लाइसेंस धारकों को सख्त पालन के निर्देश
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निगम क्षेत्र में आने वाले सभी लाइसेंस धारकों, दुकानदारों, रेहड़ी-फड़ी संचालकों और पशु वध व मीट बिक्री से जुड़े सभी संबंधित पक्षों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। मेडिकल ऑफिसर (हेल्थ) द्वारा जारी आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों को भी भेज दी गई हैं, ताकि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि 15 फरवरी को कोई भी व्यक्ति मीट बेचता या स्लॉटर हाउस संचालित करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर की मर्यादा और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की विशेष टीमें विभिन्न इलाकों में निगरानी और जांच भी करेंगी।
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