चंडीगढ़, 08 सितंबर 2026: आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से बिना किसी सलाह के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह नियुक्ति किया गया है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस दौरान उनके साथ आप नेता तरनप्रीत सिंह सन्नी भी मौजूद थे।
जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नियुक्ति को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह से यह नियुक्ति की गई है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर बड़े सवाल उठते हैं। नियुक्ति को तय करने से पहले पंजाब सरकार को अपने विचार पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।
मंत्री ने कहा कि यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि ऐसे नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में संबंधित राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखने का साफ प्रोविजन है। उन्होंने कहा, “पंजाब के गवर्नर का 12 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भेजा गया लेटर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लेटर, दोनों में इस संबंधित प्रक्रिया का ज़िक्र था।”
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की राय ज़रूरी होने के बावजूद, चीफ जस्टिस की नियुक्ति से पहले पंजाब सरकार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह सिर्फ़ नियुक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पंजाब के अधिकारों और संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा है।”
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