जालंधर, 10 मई : भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर में शांति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में किसी भी तरह की आतिशबाजी, पटाखा बम, हवाई बम व अन्य बम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 9 मई से अगले 10 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। शहर में माहौल को नियंत्रण में रखने और लोगों को पैनिक होने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान जानबूझकर माहौल खराब करने और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए इन पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है।
आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के चलते लोगों को आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ब्लैकआउट के दौरान घर की सभी लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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