बुढलाडा: आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। इस निर्णय की जानकारी जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट चंदन गुप्ता ने साझा की। उन्होंने बताया कि यह समय सीमा बढ़ाने का कदम उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा, जो आमतौर पर जुलाई के महीने में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक दबाव का सामना करते हैं।
अंत तक अपना रिटर्न दाखिल करें। आयकर विभाग अभी तक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न के फॉर्म जारी नहीं कर पाया है। इसके अलावा आयकर पोर्टल पर टीडीएस और एआईएस का डाटा भी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जिसके कारण करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं। आकलन वर्ष 2025-26 में नए टैक्स स्लैब के अनुसार, यदि किसी करदाता की आय तीन लाख से अधिक है, तो उस करदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही उसकी आय पर कोई कर न लगाया गया हो। कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में सात लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।
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