नई दिल्ली, 27 जून : अमेरिकी दूतावास ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें विदेश मंत्रालय ने ध्यान में रखा है। नए दिशा-निर्देशों में वीजा आवेदकों के लिए अपने सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदनों का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।
साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, वीजा और इमिग्रेशन मामले किसी भी देश के संप्रभु मामले होते हैं। हमने वीजा आवेदनों में सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं के उपयोग के संबंध में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी दिशा-निर्देश देखे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय नागरिकों के सभी वीजा आवेदनों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।’
‘भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए’
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया है कि भारत ट्र्रांजिट और कौंसलर मुद्दों संबंधी मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा, ‘हम भारतीय नागरिकों के वैध हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी ट्र्रांजिट और कौंसलर मुद्दों संबंधी पर अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी रखेंगे।’
सलाहकार स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ
रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है कि परामर्श स्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ‘हमें पता चला है कि अमेरिका ने 16 जून को भारत के लिए अपनी यात्रा सलाह को भी अपडेट किया है। हमें अमेरिकी अधिकारियों ने सूचित किया है कि भारत के लिए परामर्श स्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह लेवल-2 पर ही बना हुआ है। भारत के लिए अमेरिकी यात्रा सलाह कई वर्षों से लेवल-2 पर ही रही है।’
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