चंडीगढ़, 4 जुलाई : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब आज जुलाई को सुनवाई होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई में जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने मजीठिया के वकील को नया रिमांड ऑर्डर पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया है।
गिरफ्तारी केवल राजनीतिक बदलाखोरी
याचिका में मजीठिया ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से की गई साजिश है, जो मौजूदा सरकार ने उन्हें बदनाम करने और परेशान करने के लिए रची है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना और शोषण बताया है।
मजीठिया ने कहा कि 25 जून को मोहाली के विजिलेंस ब्यूरो थाने में दर्ज एफआईआर न केवल अवैध है, बल्कि उसी दिन सुबह उनके आवास से की गई गिरफ्तारी भी स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 9 बजे से 11.20 बजे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 11.20 बजे की गई थी।
यह संविधान के अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 187 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी द्वारा दायर रिमांड आवेदन में तत्काल जांच के लिए कोई ठोस कारण नहीं है।
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