October 6, 2025

पंजाब सरकार ने संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की, अधिसूचना जारी

पंजाब सरकार ने संपत्ति कर में 5 प्रतिशत...

चंडीगढ़, 19 जुलाई : आरबीआई से उधार लेने की सीमा पूरी होने के बाद अब पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में पांच फीसदी की बढ़ोतरी कर कर्ज की सीमा बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस कदम से राज्य सरकार आरबीआई से 0.25 फीसदी अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी, जिसकी राशि 1,150 करोड़ रुपये है। हालांकि सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। गौरतलब है कि यह टैक्स नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली घरेलू, व्यावसायिक और अन्य संपत्तियों पर लगाया जाता है।

हालांकि इनके अंतर्गत आने वाले मल्टीप्लेक्स को इससे छूट दी गई है। खास बात यह है कि सरकार ने यह फैसला एक महीने पहले लिया था, अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह फैसला एक अप्रैल, 2025 से लागू होगा। 

देश में जी.एस.टी. लागू होने से राज्य सरकारों की आमदन में कमी

देश में जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य सरकारों के पास अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कहीं भी टैक्स लगाने की सुविधा नहीं है। जीएसटी काउंसिल ही सभी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाती या घटाती है। जीएसटी लागू करते समय केवल स्थानीय सरकारों को जीएसटी से छूट दी गई थी और कहा गया था कि स्थानीय सरकारें अपना राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति कर सहित अन्य स्थानीय करों में वृद्धि या कमी कर सकती हैं।

सरकार ने 14 फरवरी 2021 को संपत्ति कर पर अधिसूचना जारी करते हुए निर्णय लिया था कि संपत्ति कर में हर साल पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी और तीन साल बाद नए कलेक्टर के अनुसार इस कर की समीक्षा की जाएगी, लेकिन लंबे समय से संपत्ति कर में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब अधिसूचना जारी होने के बाद स्थानीय निकाय विभाग लोगों से यह संपत्ति कर वसूलेगा। गौरतलब है कि हर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत द्वारा संपत्ति कर की अलग-अलग दरें तय की गई हैं। ऐसे में अब लोगों को पहले से चुकाए जा रहे संपत्ति कर को वृद्धि के साथ चुकाना होगा।

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