नई दिल्ली, 21 अगस्त: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए राहत भरी खबर है। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 9 मई की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी।
यह फैसला 2023 के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सरकारी व सैन्य संस्थानों पर हमलों के बाद खान के खिलाफ दायर कई मामलों की सुनवाई के दौरान आया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब के साथ याचिकाओं पर सुनवाई की।
डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ज़मानत याचिकाओं पर विचार करने के लिए पीठ का पुनर्गठन किया गया था। हालाँकि, राहत के बावजूद, इमरान की जल्द रिहाई की संभावना कम है। इमरान खान 2023 से जेल में हैं और सरकारी तोहफों से जुड़े एक मामले में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा, वह 19 करोड़ पाउंड के एक मामले में भी सजा काट रहे हैं। 9 मई के दंगों से जुड़े कई अन्य मामले अभी भी उनके खिलाफ लंबित हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे “इमरान खान की जीत” बताया।
पीटीआई ने अपने एक्स अकाउंट पर इमरान खान का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इमरान खान के हवाले से पीटीआई ने कहा, “एक बात याद रखना, जब रात सबसे अंधेरी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सुबह होने वाली है।”
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