October 6, 2025

अमेरिकी अदालत ने टैरिफ को अवैध बताया, अब राष्ट्रपति जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

अमेरिकी अदालत ने टैरिफ को अवैध बताया...

न्यूयार्क, 30 अगस्त : अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद टैरिफ (आयात शुल्क) नीति को अवैध करार दिया है। अदालत के इस फैसले को ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा है कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।

अदालत ने क्या कहा?

अमेरिकी अपील न्यायालय (फेडरल सर्किट, वाशिंगटन डीसी) ने स्पष्ट रूप से कहा कि: “राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के तहत कई निर्णय लेने की अनुमति है, लेकिन इसमें टैरिफ या कर लगाना शामिल नहीं है।” न्यायालय का निर्णय मुख्यतः IEEPA (अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977) पर आधारित था। ट्रम्प ने इसी कानून का हवाला देते हुए चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ लगाए थे।

न्यायालय ने ट्रम्प द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ और कुछ अन्य शुल्कों को अवैध घोषित कर दिया। हालाँकि, स्टील और एल्युमीनियम पर अलग-अलग कानूनों के तहत लगाए गए टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे।

ट्रम्प की प्रतिक्रिया

ट्रंप ने अदालत के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं! अदालत का फैसला राजनीति से प्रेरित है। अंततः, अमेरिका की जीत होगी।” उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ हटा दिए गए तो यह अमेरिका के लिए “पूरी तरह से विनाशकारी” होगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी किसानों, उद्योगों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए टैरिफ ज़रूरी थे।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को “मेड इन अमेरिका” उत्पादों का समर्थन करना चाहिए और कहा: “टैरिफ हमारे श्रमिकों के लिए सबसे अच्छा हथियार हैं। कई सालों से, मूर्ख नेताओं ने दूसरों को हम पर टैरिफ लगाने की अनुमति दी है। हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे।”

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा

ट्रंप ने साफ़ कर दिया है कि अब वह इस मामले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ले जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या ट्रंप को IEEPA के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार था।

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