चंडीगढ़, 13 सितम्बर : जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में दोषी नेताओं, सांसदों और विधायकों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान है। खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एक महिला से मारपीट के मामले में स्थानीय अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। लालपुरा आम आदमी पार्टी के तीसरे विधायक हैं जिन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को अपने साले से मारपीट के आरोप में 2 साल और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह को खेत में पानी लगाने के मामले में अपनी साली और उसके पति से मारपीट के आरोप में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, उनकी विधानसभा की सदस्यता नहीं गई। जानिए क्यों।
निलंबन से संबंधित नियम ये हैं
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक की सदस्यता निलंबित करने के नियम हैं। इसके तहत धारा (1) और (2) में प्रावधान है। जिसके अनुसार, यदि कोई सांसद या विधायक दुष्कर्म, हत्या, भाषा या धर्म के आधार पर समाज में वैमनस्य पैदा करता है या संविधान का अपमान करने के उद्देश्य से किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है या किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है, तो उस सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही, धारा (3) के अनुसार, यदि किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में दो साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही, अगले छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध है।
सदस्यता पर बचत कैसे करें
उपरोक्त मामलों में भी सांसद या विधायक अपनी सदस्यता बचा सकते हैं। यह तभी संभव है जब निचली अदालत से सज़ा सुनाई गई हो, तो मामले को ऊपरी या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सज़ा पर रोक लग जाती है, तो सदस्यता बच सकती है। अमन अरोड़ा और डॉ. बलबीर के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। निचली अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई, लेकिन उन्होंने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी और उनकी सज़ा पर रोक लग गई। जिससे उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी।
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