नई दिल्ली 21 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता श्रेयस तलपड़े को एक सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में गिरफ्तारी से राहत दे दी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया। हरियाणा के सोनीपत निवासी विपुल अंतिल की शिकायत पर अभिनेता और ब्रांड एंबेसडर तलपड़े और आलोक नाथ समेत 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अंतिल ने आरोप लगाया था कि दोनों अभिनेताओं ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में ‘ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड’ का प्रचार किया था। सोनीपत के मुरथल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजीत सिंह ने कहा कि शिकायत एक मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ की गई थी जिसकी जांच की जा रही है। दोनों अभिनेताओं के बारे में, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा था, “आरोप लगाया गया है कि उनके (अभिनेताओं) ब्रांड एंबेसडर होने के कारण लोग निवेश के लिए आकर्षित हुए।
शिकायत में उनके नामों का लिखित रूप से उल्लेख किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी भूमिका की जांच की जाएगी।” अंतिल की शिकायत पर 22 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सोसाइटी ने “वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को ठगने का गंभीर अपराध” किया है।
शिकायत के अनुसार, यह सोसाइटी बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित की गई थी और 16 सितंबर, 2016 से हरियाणा सहित कई राज्यों में इसका संचालन शुरू हुआ था। इसमें कहा गया है कि इसका मुख्य कार्य सावधि जमा और आवर्ती जमा जैसी बचत योजनाएँ प्रदान करना था। इसने खुद को एक विश्वसनीय और सुरक्षित वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया और निवेशकों को आकर्षित करने और प्रभावित करने के लिए व्यापक प्रचार किया।
यह योजना बहु-स्तरीय विपणन पर आधारित थी, जिसके कारण निवेशकों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निवेशकों को भारी मुनाफे का वादा करके, सोसाइटी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और परिपक्वता पर राशि का भुगतान समय पर किया जाएगा।

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