तरनतारन, 27 सितंबर : तरनतारन जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को एक किलो दस ग्राम हेरोइन बरामद होने के मामले में शिरोमणि अकाली दल की महिला नेता जसविंदर कौर जस्सी समेत पांच आरोपियों को 22 अप्रैल 2021 को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
तरनतारन के गांव चंबल की रहने वाली जसविंदर कौर जस्सी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल की महिला विंग का जिला महासचिव नियुक्त किया गया था। इससे पहले जस्सी पंजाबी फिल्म सरदार-ए-किरदार की निर्माता के रूप में जानी जाती थीं।
जस्सी की बेटी गुरजिंदर कौर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम को सूचना मिली थी कि जस्सी अपने साथियों के साथ हेरोइन तस्करी में शामिल है। 21 अप्रैल, 2021 को लुधियाना से इंस्पेक्टर हरबंस सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने 1.10 किलोग्राम हेरोइन और 70,000 रुपये की ड्रग मनी के साथ पाँच लोगों को गिरफ्तार किया।
ड्रग मनी के साथ पाँच लोगों को गिरफ्तार
इन लोगों में भेल धावेवाला निवासी जसविंदर कौर जस्सी, मंदीप कौर, उनके पति गुरप्रीत सिंह गोपी, जगबीर सिंह जग्गा और मंजीत सिंह मीता शामिल थे। बाद में अदालत ने जग्गा और मीता की ज़मानत खारिज कर दी। हालाँकि, जस्सी, मंदीप कौर और गुरप्रीत सिंह गोपी को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।
तरनतारन ज़िले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने सुनवाई के दौरान सभी को दोषी ठहराया। सज़ा शुक्रवार को सुनाई जानी थी। जस्सी के वकील ने अदालत में दलील दी कि जस्सी की बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। परिवार में कोई और सदस्य नहीं है, लेकिन न्यायाधीश ने कोई दया नहीं दिखाई।
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