चंडीगढ़, 30 नवम्बर : चंडीगढ़ जिला न्यायालय, तरनतारन में रात भर चली सुनवाई के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने रविवार सुबह कंचनप्रीत कौर को पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। सुबह चार बजे सुनाए गए फैसले के बाद, विरसा सिंह वल्टोहा सहित इलाके के अकाली नेताओं से घिरी कंचनप्रीत ने फैसले पर खुशी और न्यायपालिका में विश्वास जताया।
सुबह चार बजे रिहाई का आदेश पारित किया
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर, पुलिस को शनिवार को कंचनप्रीत को न्यायिक हिरासत में सौंपने का आदेश दिया गया था और साथ ही उसके वकीलों के कल रात आठ बजे तक जिला अदालत पहुँचने का इंतज़ार करने को भी कहा गया था। इस बीच, राज्य सरकार ने भी महाधिवक्ता कार्यालय से अपने वकीलों के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और बहस कल रात दस बजे ही शुरू हो सकी। कार्यवाही लगभग दो बजे समाप्त हुई और सुबह चार बजे कंचनप्रीत की रिहाई का आदेश पारित किया गया।
अकाली नेता इस गिरफ्तारी की निंदा कर रहे हैं और इसे राजनीति से प्रेरित और पंजाबियों की गरिमा पर हमला बता रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह गिरफ्तारी एक निर्दोष महिला पर बदले की भावना से किया गया हमला है। इस अवसर पर बोलते हुए, वरिष्ठ अकाली नेता अर्शदीप कलेर ने कहा कि मामले की सुनवाई से पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंचनप्रीत को पुलिस हिरासत से मजिस्ट्रेट की हिरासत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस बीच, सुबह करीब 4 बजे रिहाई के बाद बाहर आईं कंचनप्रीत कौर ने भी मीडिया से बात की और पार्टी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
कोर्ट ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया
शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि पुलिस ने जमानती धारा में गैर जमानती धारा जोड़कर कंचनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है और यह भी कहा है कि यह कानून के दायरे से बाहर की गई कार्रवाई है। साथ ही पुलिस को भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करने की फटकार भी लगाई है।
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