November 21, 2025

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब 10 घंटे करना होगा काम

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर...

नई िदल्ली , 4 िसतंबर : निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर अब काम का बोझ बढ़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें काम के घंटे प्रतिदिन 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने को मंज़ूरी दे दी गई है। इस फैसले से राज्य के ‘कारखाना अधिनियम 1948’ और ‘महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017’ में संशोधन होगा। बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। यह नया नियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहाँ 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं।

इससे क्या परिवर्तन होगा?

इस संशोधन के बाद, निजी कंपनियों में अब एक दिन की शिफ्ट 9 घंटे की बजाय 10 घंटे की होगी। इसके अलावा, ओवरटाइम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है:

ओवरटाइम सीमा: कर्मचारियों की लिखित सहमति से प्रति तिमाही ओवरटाइम सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी जाएगी।
विश्राम अवकाश: कर्मचारियों को 5 घंटे के स्थान पर 6 घंटे काम करने के बाद आराम करने के लिए अवकाश मिलेगा।
ओवरटाइम भुगतान: सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन मिले।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 10 घंटे काम का नियम पहले से ही लागू है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना है। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी।

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