चंडीगढ़, 8 जुलाई : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मजीठिया को कोई राहत नहीं मिली है। मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इस तरह मजीठिया अभी जेल में ही रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की गई है।
इससे पहले 6 जुलाई को विजिलेंस ने मजीठिया को मोहाली की कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में न्यू नाभा जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ने मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके घर से संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर 540 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति रखने का आरोप है।
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