पटना, 9 अगस्त : बिहार रेरा ने ज़मीन और फ्लैट ख़रीदारों को आगाह किया है कि कई जगहों पर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देकर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसे प्रमोटरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बिहार रेरा लगातार इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में सारण की 14 ऐसी परियोजनाओं की पहचान कर कार्रवाई की गई है। साथ ही, इन भूखंडों के रजिस्ट्रेशन और हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी गई है।
बिहार रेरा द्वारा जागरूकता के लिए आयोजित कार्यशाला में अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि परियोजना पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद अगर कोई रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हितधारकों की जागरूकता के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि मकान और प्लॉट खरीदने वाले जानकारी के अभाव में कोई गलती न करें।
इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने रेरा बिहार की त्रैमासिक पत्रिका रूबरू के दूसरे अंक का विमोचन भी किया।रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने भी लोगों से अपील की कि वे लुभावने विज्ञापनों के झांसे में न आएं और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन की जांच किए किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा न लगाएं।
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