November 20, 2025

धान की खरीद पर केंद्र द्वारा पंजाब के लिए खरीद नियमों में ढील की घोषणा

धान की खरीद पर केंद्र द्वारा पंजाब के लिए...

चंडीगढ़, 12 नवम्बर : पंजाब में धान की ख़रीद अपने अंतिम चरण में है, ऐसे में केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए ख़रीद नियमों में ढील देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 सितंबर को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धान ख़रीद नियमों में ढील देने की माँग की थी। इसी तरह, पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर को केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भी ढील देने के लिए पत्र लिखा था।

बाढ़ के कारण फ़सल का उत्पादन कम

पंजाब में अब तक 152.69 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीद हो चुकी है और मंडियों में बहुत कम मात्रा में धान आ रहा है। बाढ़ के कारण इस समय फ़सल का उत्पादन कम है, लेकिन पंजाब में चावल मिलों की संख्या ज़्यादा है। मिल मालिकों ने बिना किसी परेशानी के मंडियों से धान उठा लिया है। पूरे सीज़न के दौरान फ़सल की गुणवत्ता से संबंधित कोई समस्या सामने नहीं आई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आज जारी एक पत्र के अनुसार, फ़सल के रंग बदलने/क्षतिग्रस्त होने/टूटने की सीमा अब पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

पंजाब के किसानों को राहत के लिए उठाया कदम

यह भी शर्त रखी गई है कि फ़सल का कुल काला दाना चार प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह छूट चालू सीजन 2025-26 के लिए तय की गई है। खरीद मानदंडों में छूट के दायरे में आने वाली फसल को अलग से संग्रहीत करने को कहा गया है। अब किसी भी नुकसान की भरपाई की ज़िम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

केंद्र सरकार ने कहा है कि छूट के तहत खरीदे जाने वाले धान की तुरंत छंटाई की जाए ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। पत्र में चावल के मानकों में कोई ढील नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने पत्र में कहा है कि पंजाब के किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए खरीद मानकों में ढील दी गई है।

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