मोहाली, 24 दिसम्बर : आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा की न्यू जेल में बंद पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर अभी आरोप तय नहीं हो पाए हैं। मंगलवार को मजीठिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत में पेशी दी। अदालत में आज भी मजीठिया पर आरोप तय नहीं हो सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि मजीठिया 6 जुलाई से न्यायिक हिरासत में हैं।
ओपन कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की मांग
10 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकीलों ने एक अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कराने की मांग की थी। यह अर्जी फिलहाल अदालत के विचाराधीन है।
25 जून को हुई थी गिरफ्तारी
उल्लेखनीय है कि बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर मोहाली लाया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से मजीठिया के खिलाफ 40 हजार पन्नों का चालान अदालत में पेश किया जा चुका है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। मजीठिया की जमानत अर्जी पहले मोहाली अदालत और फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।
अब सुप्रीम कोर्ट का रुख
इसके बाद मजीठिया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक हलकों में बनी हुई है नजर इस मामले को लेकर पंजाब की राजनीति में भी लगातार हलचल बनी हुई है। अब सभी की नजरें 3 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में चल रही जमानत याचिका पर टिकी हैं।
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