April 7, 2026

कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ के निर्माताओं और CBFC को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी 2’ के निर्माताओं और...

कोच्चि, 20 फरवरी : केरल हाई कोर्ट ने फिल्म The Kerala Story 2 – Goes Beyond के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके निर्माताओं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया रद्द करने और इसके शीर्षक पर पुनर्विचार की मांग की गई है। कन्नूर जिले के कन्नवम निवासी श्रीदेव नंबूदिरि ने 18 फरवरी को दायर रिट याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह को प्रतिवादी बनाया है। जस्टिस बेक्चू कुरियन थॉमस की पीठ ने गुरुवार को मामले पर विचार करते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई 24 फरवरी के लिए तय की है।

27 फरवरी को प्रस्तावित है रिलीज

याचिका में कहा गया है कि फिल्म को कथित तौर पर सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के प्रावधानों का पालन किए बिना प्रमाणपत्र दिया गया है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। याचिकाकर्ता के अनुसार, आपत्ति फिल्म के टीज़र और ट्रेलर की सामग्री से उत्पन्न होती है।

इसमें कई राज्यों की महिलाओं से जुड़ी कहानियां दिखाई गई हैं, लेकिन शीर्षक ‘द केरल स्टोरी’ के माध्यम से कथित रूप से अतिवाद, जबरन धर्म परिवर्तन और जनसंख्या साजिश जैसी घटनाओं को केवल केरल राज्य से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का चित्रण पूरे क्षेत्र की आबादी को बदनाम कर सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा कर सकता है।

रिलीज पर रोक की मांग

याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले के अंतिम निपटारे तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। साथ ही, शीर्षक पर पुनर्विचार करने, उचित डिस्क्लेमर जोड़ने और आवश्यक संशोधन करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है, ताकि क्षेत्रीय बदनामी और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं को रोका जा सके। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी, जहां अदालत इस पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।

यह भी देखें : सलीम खान पर डॉक्टरों की सार्वजनिक टिप्पणी से नाराज : सलमान खान?