February 16, 2026

मानहानि मामला: अदालत ने सुखबीर बादल को पेशी से दी छूट

मानहानि मामला: अदालत ने सुखबीर...

चंडीगढ़, 16 फरवरी : चंडीगढ़ की एक अदालत ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को एक मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से अस्थायी छूट दे दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी निर्धारित की है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण सुखबीर बादल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद उन्होंने अदालत में पेश होकर जमानत हासिल कर ली थी।

अहम पार्टी बैठक का दिया हवाला

सुखबीर बादल की ओर से उनके वकील राजेश कुमार राय ने अदालत में आवेदन दायर किया था। आवेदन में बताया गया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री की आज गांव बादल में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है।

अर्जी में कहा गया कि इस बैठक में पंजाब से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी है और विभिन्न गांवों व शहरों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनकी मौजूदगी अनिवार्य बताई गई। साथ ही भरोसा दिलाया गया कि वह अगली तारीख पर बिना किसी देरी के अदालत में पेश होंगे।

2017 में दर्ज हुआ था मानहानि केस

यह मानहानि का मामला जनवरी 2017 में धार्मिक संस्था अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता राजिंदर पाल सिंह द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुखबीर बादल ने कथित तौर पर संस्था को एक आतंकी संगठन का राजनीतिक चेहरा बताया था। बताया जाता है कि यह बयान उस समय दिया गया था जब राजिंदर पाल सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी।

अदालत ने अगली सुनवाई तक टाली कार्रवाई

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुखबीर बादल की पेशी से छूट की मांग स्वीकार कर ली और मामले को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया।

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