नई दिल्ली, 28 मार्च : हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 26 मार्च 2026 से नए फ्लाइट टिकट रिफंड नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और यात्री-हितैषी बनाना है।
48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन का मौका
अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उसे रद्द या बदल सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब बुकिंग सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से की गई हो।
- घरेलू उड़ानों के लिए: यात्रा की तारीख बुकिंग के कम से कम 7 दिन बाद होनी चाहिए
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए: यह अंतर 15 दिन होना जरूरी है
रिफंड में देरी नहीं होगी
DGCA ने रिफंड के लिए समय सीमा तय कर दी है:
- कैश बुकिंग: तुरंत नकद रिफंड
- क्रेडिट कार्ड: 7 दिनों के भीतर पैसे वापस
- ट्रैवल एजेंट/थर्ड पार्टी: 14 कार्यदिवस के भीतर रिफंड
कैंसिलेशन चार्ज पर सीमा तय
अब एयरलाइंस मनमानी कटौती नहीं कर सकेंगी। कैंसिलेशन शुल्क किसी भी हालत में बेस फेयर और फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा नहीं होगा। साथ ही, टिकट बुकिंग के समय सभी चार्ज की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
अगर टिकट नॉन-रिफंडेबल है या यात्री फ्लाइट मिस कर देता है, तब भी एयरलाइंस को सभी टैक्स और एयरपोर्ट फीस (UDF, ADF, PSF) वापस करनी होगी। अब एयरलाइंस बिना अनुमति आपके पैसे को ‘क्रेडिट शेल’ में नहीं डाल सकतीं। रिफंड को क्रेडिट में बदलने के लिए यात्री की स्पष्ट सहमति जरूरी होगी।

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