चंडीगढ़, 21 सितंबर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सर्वजीत कौर माणुके को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एनआरआई अमरजीत कौर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधायक और उनके परिवार पर उनके बंगले पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। याचिका में एनआरआई अमरजीत कौर ने आरोप लगाया था कि विधायक माणुके ने जगराओं के हीरा बाग स्थित उनके बंगले पर अतिक्रमण किया है।
विपक्ष ने 2023 में इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया, जिससे विधायक और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। यह मामला न केवल पंजाब में बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। कोर्ट द्वारा केस खारिज किए जाने के बाद विधायक माणुके और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई, जिससे हलके के समर्थकों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी फैल गई।
विधायक माणुके ने कहा कि कोई कितना भी झूठा प्रचार करे, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उन्होंने कहा कि उनके विरोधियों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश रची थी, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई सामने लाकर न्याय दिलाया है।
यह भी देखें : अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में चेयरमैन निलंबित, नोटिस जारी

More Stories
पंजाब विधान सभा स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायक हरमीत सिंह संधू को शपथ दिलाई
राज्यपाल ने श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी दी
विधानसभा में मॉक सत्र के लिए विद्यार्थियों को दी ट्रेनिंग : स्पीकर