बठिंडा, 21 नवम्बर : भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस की बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अमनदीप कौर पर पहले 17 ग्राम हेरोइन रखने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें से उन्हें जमानत मिल गई थी। उसके बाद विजिलेंस ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अमन चौधरी ने अमनदीप कौर की जमानत के आदेश दिए हैं।
उन्हें जेल में रखना उचित नहीं : कोर्ट
कोर्ट ने माना कि अमनदीप कौर पांच महीने 19 दिन से हिरासत में है और इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण मुकदमे में लंबा समय लगेगा, जिसके चलते उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद अब अमनदीप कौर जेल से बाहर आ सकेगी।
उक्त मामले की जाँच के बाद, बठिंडा रेंज विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें कांस्टेबल अमनदीप कौर की चल-अचल संपत्तियों के साथ-साथ उसके वेतन, बैंक खातों और ऋण रिकॉर्ड की जाँच की गई। अमनदीप को इसी साल 3 अप्रैल को बर्खास्त कर दिया गया था और वह वर्तमान में बठिंडा सेंट्रल जेल में बंद है।
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