October 6, 2025

गैंगस्टर बिश्नोई इंटरव्यू मामले पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी रिपोर्ट

गैंगस्टर बिश्नोई इंटरव्यू मामले पर हाईकोर्ट...

चंडीगढ़, 7 जून : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा हिरासत में रहते हुए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि हिरासत के दौरान बिश्नोई से कौन-कौन मिला और इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन थे।

इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्री को सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश किया जाए, जिसमें बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को नामज़द करने के पुख्ता सबूत शामिल होने चाहिए।

यह आदेश जस्टिस आलोक जैन की एकल पीठ द्वारा एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें बर्खास्त पुलिस अधिकारी गुरशेर सिंह संधू ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और जांच टीम द्वारा भेजे गए नोटिसों को रद्द करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसे जानबूझकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि उसका नाम एफआईआर में भी नहीं है। इसके बावजूद उसे इस मामले में जबरदस्ती आरोपी बनाया गया है। उसने यह भी अपील की कि 21 और 23 मई को जारी किए गए नोटिस नंबर 108 को रद्द किया जाए और जांच एजेंसी को उसके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई करने से रोका जाए।

यह भी देखें : नियमित पद के लिए चयनित अभ्यर्थी की संविदा पर मनमाने ढंग से नियुक्ति