चंडीगढ़, 2 जनवरी : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के कथित रूप से लापता होने से जुड़े संवेदनशील मामले में एक और आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर सुनवाई पहले से लंबित दो अन्य आरोपियों की याचिकाओं के साथ 9 जनवरी को की जाएगी।
कुलवंत सिंह ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका
इस मामले में कुलवंत सिंह ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि न तो वह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के नियमित कर्मचारी रहे हैं और न ही इस मामले से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह एक जिल्दसाज (बुक बाइंडर) था, जिसे ठेके के आधार पर काम पर रखा गया था। उसने वर्ष 2010 से 2020 तक जिल्दसाजी का कार्य किया, जिसके बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
राजनीतिक दबाव में फंसाने का आरोप
कुलवंत सिंह का आरोप है कि उसे राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वह जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत की सुरक्षा दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कुलवंत सिंह की दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
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