नई दिल्ली,5 जून: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने से संबंधित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।
कोलकाता पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश
दो दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने गार्डेनरीच पुलिस स्टेशन को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की केस डायरी कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आगे कहा था कि राज्य सरकार को शर्मिष्ठा की हरकतों के बारे में कोई नया मामला दर्ज नहीं करना चाहिए।
शर्मिष्ठा पर क्या आरोप थे?
कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक जेल भेज दिया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड अभिनेताओं पर टिप्पणी की थी। उस पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का भी आरोप था। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत दे दी है।
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