नई दिल्ली, 22 सितंबर : अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ कर सकती है।
यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला ठग सुकेश चंद्र शेखर से जुड़ा है। इस संबंध में, जैकलीन पर सुकेश से महंगे उपहार और वित्तीय लाभ प्राप्त करने का आरोप है। ईडी का दावा है कि जैकलीन से जुड़ी 7 करोड़ 2 लाख रुपये की संपत्ति अपराध से अर्जित है।
हाईकोर्ट में अपनी याचिका में, जैकलीन ने कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालाँकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद, अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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