चंडीगढ़, 9 सितंबर : सुल्तानपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले का सामना कर रहे आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। केजरीवाल के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदान ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले की सुनवाई आठ सितंबर को हुई थी, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और बाद में उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी थी।
8 सितंबर को, मदन ने पत्रकारों को बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अमेठी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मदन ने कहा, “इससे पहले, अदालत ने केजरीवाल को इस शर्त पर अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति दी थी कि वह विदेश यात्रा पर जाने से पहले अदालत की अनुमति लेंगे। आज, हमने अदालत से इस शर्त को हटाने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है।
सुनवाई हो चुकी है और आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।” अगस्त में, अदालत ने केजरीवाल को अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति दी थी और उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था।
केजरीवाल के खिलाफ मामला 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय केजरीवाल आप उम्मीदवार कुमार विश्वास के लिए अमेठी में प्रचार करने आए थे। इस दौरान उनके खिलाफ अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थानों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं। फिलहाल, इस मामले की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थगित है।
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