चंडीगढ़, 10 अगस्त : विधायकों को लेकर इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों को अब हर महीने अधिकतम 10,000 रुपये का विशेष यात्रा भत्ता मिल सकेगा। राज्य सरकार ने मासिक पेंशन और महंगाई राहत पर एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को हटाने का फैसला किया है। पूर्व विधायकों को अब 10,000 रुपये का मासिक चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा, जिसके प्रस्ताव को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि इस संबंध में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक-2025 पेश करेंगे। नए प्रावधान के तहत, यह भत्ता विधायक या उनके परिवार द्वारा भारत में कहीं भी यात्रा करने पर दिया जाएगा। पहले यह सुविधा तभी मिलती थी जब मासिक पेंशन, महंगाई राहत और यात्रा भत्ते की कुल राशि एक लाख रुपये से कम हो। अब कई विधायकों की मांग पर यह शर्त हटा दी गई है।
हाल ही में कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के समक्ष यह मुद्दा उठाया था कि मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की कुल राशि एक लाख रुपये तय की गई है, इसलिए उन्हें विशेष यात्रा भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए। इसलिए अधिकतम सीमा हटाई जानी चाहिए। सरकार ने नियमों में बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। नियमों में बदलाव से सरकार पर 55 लाख रुपये का बोझ बढ़ेगा।
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