नई दिल्ली, 3 मार्च : दिल्ली सरकार ने ‘ड्राई-डे’ (Dry Day) की सूची में संशोधन करते हुए होली के दिन को इसमें से बाहर कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, 4 मार्च को होली के अवसर पर राजधानी में शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
सरकार द्वारा जारी नए आदेशों में शराबबंदी वाले दिनों की सूची को अपडेट किया गया है। संशोधित सूची में इस बार होली को शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पहले होली के दिन दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहती थीं। इतना ही नहीं, देश के कई अन्य राज्यों में भी इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है।
4 मार्च को सामान्य रूप से होगा कारोबार
इस वर्ष 4 मार्च को होली के अवसर पर दिल्ली में सभी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों के खुलने का निर्णय लिया गया है, जिससे ये दुकानें सामान्य दिनों की तरह कार्य करेंगी और शराब की बिक्री जारी रहेगी। इस सरकारी निर्णय ने न केवल दुकानदारों को राहत प्रदान की है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी यह एक सकारात्मक कदम साबित हुआ है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि होली जैसे त्योहार पर लोग अपनी पारंपरिक रिवाजों का पालन करते हुए, अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जश्न मना सकें। इस प्रकार, सरकार का यह कदम त्योहार की खुशियों को बढ़ाने में सहायक होगा और बाजार में भी सक्रियता लाएगा।

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