फरीदकोट, 18 अक्तूबर : जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर आईएएस ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कुओं, बोरवेलों/ट्यूबवेलों की खुदाई/मरम्मत संबंधी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे कुओं व बोरवेलों/ट्यूबवेलों की खुदाई के कारण लोगों व बच्चों के इनमें गिरने से होने वाले जान-माल के नुकसान से बचने तथा आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
आदेशों के अनुसार, फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर कुआँ/बोर खोदने से पहले, ज़मीन मालिक को जिला कलेक्टर, संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग, मृदा संरक्षण विभाग को 15 दिन पहले सूचित करना होगा। कुएँ/बोरवेल खोदने या मरम्मत करने वाली सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी आदि एजेंसियों का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
कुएँ/बोरवेल की ड्रिलिंग या मरम्मत स्थल पर ड्रिलिंग एजेंसी और कुएँ के मालिक का पूरा पता लिखा एक साइट बोर्ड लगाया जाना चाहिए और उस बोर्ड पर ड्रिलिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक भी लिखा होना चाहिए। बोरवेल को काँटेदार तारों से घेरा जाएगा और नट-बोल्ट सहित स्टील प्लेट कवर से ढका जाएगा।
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