January 1, 2026

तंबाकू और पान मसाला पर नए टैक्स लागू, 1 फरवरी से बदलेगी कर व्यवस्था

तंबाकू और पान मसाला पर नए टैक्स...

नई दिल्ली, 1 जनवरी : केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर लागू करने की तिथि निर्धारित की है। ये तंबाकू और पान मसाला पर लागू नए जीएसटी दरों के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन ‘हानिकारक वस्तुओं’ पर लगाए जा रहे क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे।

मुआवजा सेस की होगी समाप्ति

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर 40 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी, जबकि बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (जीएसटी) लगाया जाएगा, वहीं तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा।

संसद से मिल चुकी है मंजूरी

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को भी अधिसूचित किया। गौरतलब है कि दिसंबर में संसद ने इन नए करों को लागू करने वाले दो विधेयकों को मंजूरी दी थी। बुधवार को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 1 फरवरी से समाप्त हो जाएगा और ये नई दरें उसी दिन से लागू हो जाएंगी।

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