लुधियाना, 5 नवम्बर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने करीब चार साल से ठप पड़े शव-संयंत्र के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने आदेश में कहा है कि सरकार शव-संयंत्र चलाने को लेकर गंभीर नहीं है। पंजाब सरकार को चार हफ्तों के भीतर यह बताने को कहा गया है कि राज्य में कितने पशु अभियान चल रहे हैं, राज्य में कितने मवेशी हैं और हर महीने कितने मवेशी मरते हैं।
मृत मवेशियों के निपटान के लिए कितने शव-संयंत्र काम कर रहे हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2026 को होगी। एनजीटी के आदेश से साफ है कि सरकार को शव-संयंत्र को लेकर गंभीरता से काम करना होगा।
यह भी देखें : गुरुद्वारों से गोलक उठाने संबंधी बयान पर माफी मांगें सीएम: जत्थेदार धनौला

More Stories
चेक पोस्ट में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
हरजोत बैंस ने पंजाबी भाषा के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
लैंड पूलिंग मामले में हाईकोर्ट ने GMADA को कड़ा निर्देश दिया