January 1, 2026

NHAI ने नियमों में बदलाव किया, इस प्रक्रिया को रोक दिया

NHAI ने नियमों में बदलाव किया...

नई दिल्ली, 1 जनवरी : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सार्वजनिक सुविधा को बढ़ाने और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सक्रियण के बाद होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से, 1 फरवरी, 2026 से सभी नई कारों, जीपों और वैन को फास्टैग जारी करने के लिए अनिवार्य ‘अपने वाहन को जानें’ (केवाईवी) प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह सुधार उन लाखों आम सड़क उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा, जिन्हें FASTag सक्रियण के बाद वैध वाहन दस्तावेज होने के बावजूद KYV आवश्यकताओं के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था।”

किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी?

पहले से जारी कारों के FASTag के लिए, KYV (केवाईवी) अब अनिवार्य नहीं रहेगा। यह केवल विशिष्ट मामलों में ही आवश्यक होगा, जब शिकायतें प्राप्त हों, जैसे कि ढीले FASTag, गलत जारी करना या दुरुपयोग। किसी भी शिकायत के अभाव में, मौजूदा कार FASTag के लिए KYV की आवश्यकता नहीं होगी।

FASTag को सक्रिय करने की अनुमति कब दी जाएगी?

संशोधित नियमों के अनुसार, FASTag को सक्रिय करने की अनुमति वाहन डेटाबेस में वाहन के विवरण के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। सक्रियण के बाद सत्यापन की पूर्व प्रणाली बंद कर दी गई है। यदि वाहन का विवरण वाहन पर उपलब्ध नहीं है, तो जारीकर्ता बैंकों को सक्रियण से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) का उपयोग करके विवरण सत्यापित करना होगा, जिसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से बेचे गए FASTag भी बैंकों द्वारा पूरी तरह से सत्यापित होने के बाद ही सक्रिय किए जाएंगे। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि सभी वाहनों का पूर्व-सत्यापन हो चुका है, जिससे FASTag सक्रियण के बाद ग्राहकों से बार-बार संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।