नई दिल्ली, 11 अगस्त : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में नया आयकर विधेयक 2025 (संशोधित आयकर विधेयक, 2025) पेश करेंगी । यह विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश किया गया था। हालाँकि, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। आज (11 अगस्त) वित्त मंत्री एक बार फिर इस विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगी। यह नया विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम, 1961) में संशोधन है। इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री ने सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण उन्हें विधेयक वापस लेना पड़ा था।
आयकर विधेयक क्यों वापस लिया गया?
आयकर विधेयक को वापस लेने के बाद, समिति के सुझावों पर सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद इसे आज सदन में दोबारा पेश किया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह माना जा सकता है कि आयकर विधेयक अब पूरी तरह से नया होगा। इस पर काफी काम हो चुका है। यह पुराने विधेयक से बिल्कुल अलग होगा।
लोकसभा चुनाव समिति के प्रमुख भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने आयकर विधेयक में 285 सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पुराने आयकर विधेयक को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, इसलिए अब इसका नया संस्करण पेश किया जाएगा।
क्या परिवर्तन संभव हैं ?
आपको बता दें कि प्रवर समिति ने 21 जुलाई को आयकर विधेयक पर सुझाव दिए थे, जिन्हें नए विधेयक में शामिल कर लिया गया है। इनमें कानून की भाषा को सरल बनाने, प्रारूप तैयार करने, वाक्यांशों को उचित स्थान देने और क्रॉस-रेफरेंसिंग जैसे बदलाव शामिल हो सकते हैं। पैनल ने आयकर विधेयक में कुछ बड़े बदलावों का सुझाव दिया था।
कर वापसी
पिछले विधेयक में प्रावधान था कि अगर आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पैनल ने इस प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया था।
अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश
आयकर अधिनियम की धारा 80एम कुछ कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट लाभांश वितरण से संबंधित है। शुक्रवार को पेश किए गए विधेयक में यह प्रावधान शामिल नहीं था, जिसे सरकार ने वापस ले लिया।
3. शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र
आयकर विधेयक पर गठित समिति ने करदाताओं को शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र देने का सुझाव दिया था।
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