नई दिल्ली, 20 दिसम्बर : IRCTC ने ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत, यात्रियों को ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इन नए नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे हवाई यात्रा की तरह ही अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
अधिक सामान पर अतिरिक्त चार्ज
जिस प्रकार हवाई यात्रा में भारी सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है, उसी प्रकार रेल यात्रा में भी भारी सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वर्तमान में, रेल यात्रियों के लिए कोच (श्रेणी) के आधार पर सामान ले जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित है। निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
एसी थ्री-टियर और चेयर कार कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नियम सख्त हैं। इन कोचों में यात्रियों को अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। नियमों के अनुसार, इससे अधिक वजन का सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, फर्स्ट क्लास और एसी टू-टियर के यात्रियों को 50 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में ले जाने की अनुमति है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम है। एसी फर्स्ट क्लास के यात्रियों को 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में ले जाने की अनुमति है, जबकि वे शुल्क देकर 150 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं।
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