चंडीगढ़, 4 नवम्बर : पंजाब के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए, हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है, अर्थात् एलओआई जारी करना (30 दिन) और लाइसेंस जारी करना (30 दिन), और किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस जारी करने का कुल समय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के आवेदन की तारीख से 60 दिन निर्धारित किया गया है।
प्रमोटरों को लाइसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी हो रही है
उन्होंने बताया कि यह महसूस किया जा रहा था कि विभाग द्वारा कॉलोनियाँ विकसित करने हेतु प्रमोटरों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं लंबी है, जिसके कारण विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रमोटरों को लाइसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, विभाग ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसके अनुसार, भविष्य में, संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमोटरों को आवेदन प्रस्तुत करने के 60 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर दिए जाएँगे।
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