पटियाला, 25 अक्तूबर : उत्तर रेलवे ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर राजपुरा-मोहाली नई लाइन (18.11 किमी) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) और मध्यस्थ को नामित करने का अनुरोध किया है। राजपत्र अधिसूचना (संशोधन) अधिनियम-2008 के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस परियोजना को “विशेष रेल परियोजना” के रूप में अधिसूचित किया है।
इसके अंतर्गत, राष्ट्रीय अवसंरचना उद्देश्यों के लिए पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (एस.ए.एस. नगर) ज़िलों में लगभग 53.84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। यह अधिसूचना 24 अक्टूबर को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई। पंजाब सरकार को लिखे एक पत्र में उत्तर रेलवे ने कहा: “इस महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजना का सफल और समय पर पूरा होना क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।”
पत्र में कहा गया है, “यह ध्यान देने योग्य बात है कि रेलवे के पास भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में अनुभवी उपयुक्त अधिकारी नहीं हैं। इसलिए, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए एक सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी (सीएएलए) और एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अनुरोध किया जाता है।” पत्र में आगे कहा गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और एसएएस नगर जिलों में फैली हुई है।
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