चंडीगढ़, 29 अगस्त : पंजाब में वाहनों की आरसी के लिए महीनों लंबे इंतज़ार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वाहनों की आरसी बनाने की धीमी प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाया है और पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
मोहाली निवासी नेहा शुक्ला ने याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वाहन मालिक को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब में लोगों को वाहनों की आरसी के लिए इंतजार करना पड़ता है। आरसी बनाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, इसी बीच एक आवेदक ने टेंडर प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी
हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके चलते पंजाब में वाहनों की आरसी बनने में देरी हो रही है। सरकार का कहना था कि छह लाख वाहनों की आरसी लंबित थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से अब केवल साढ़े चार लाख मामले ही लंबित हैं।
सरकार ने बताया कि रोज़ाना पाँच हज़ार आवेदनों पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही यह भी कहा कि जो आरसी मंज़ूर की जा रही है, वह डिजी लॉकर या एम परिवहन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह ये वाहन सिर्फ़ पंजाब में ही चल सकते हैं, बाहर ले जाने पर चालान का ख़तरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों के साथ समझौतों के आधार पर लगातार इस काम का निपटारा क्यों नहीं करती, देश में बेरोज़गारों की कोई कमी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में हलफ़नामा दायर करने का आदेश दिया है।
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