October 6, 2025

यौन उत्पीड़न मामले में फंसे आरसीबी क्रिकेटर यश दयाल, मामला दर्ज

यौन उत्पीड़न मामले में फंसे आरसीबी...

नई दिल्ली, 8 जुलाई : उत्तर प्रदेश और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कोई साधारण आरोप नहीं हैं, बल्कि भावनात्मक धोखाधड़ी, मानसिक यातना, यौन उत्पीड़न और शादी का झूठा वादा जैसे आरोप हैं, जो अब कानून के दायरे में हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में युवती की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।

यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

दरअसल गाजियाबाद निवासी महिला का दावा है कि वह पिछले पांच सालों से यश दयाल के साथ रिलेशनशिप में थी। इन पांच सालों में उसने न सिर्फ यश दयाल पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर भरोसा किया था क्योंकि यश ने ही उसे अपने परिवार से मिलवाया था और परिवार ने भी उसे ‘बहू’ के तौर पर स्वीकार कर लिया था। यह सब एक सपना जैसा लग रहा था लेकिन शायद यह सपना नहीं बल्कि एक झूठा वादा था।

एफआईआर के मुताबिक, “उस शख्स ने मुझे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने शादी का झूठा वादा करके सालों तक मेरे साथ रिश्ता बनाए रखा और पति की तरह व्यवहार किया, जिससे मेरा भरोसा और भी गहरा हो गया।” महिला को एहसास हुआ कि ये सब झूठे वादे थे, तब उसने विरोध किया और सच्चाई जानने की कोशिश की, तब उसे शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

यश पर कई महिलाओं के साथ संबंध रखने का भी आरोप

पीड़िता ने यश पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि क्रिकेटर का कई अन्य महिलाओं के साथ संबंध रहा है। लड़की का कहना है कि उसके पास यश के खिलाफ पर्याप्त डिजिटल सबूत हैं, जिसमें चैट, स्क्रीनशॉट और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग शामिल है। पीड़िता का यह भी कहना है कि ये सबूत उसके आरोपों को पूरी तरह साबित कर सकते हैं और जांच में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

आपको बता दें कि महिला ने 14 जून को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल किया था, लेकिन स्थानीय थाने में उसका मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद उसे मजबूर होकर मुख्यमंत्री कार्यालय में न्याय की गुहार लगानी पड़ी। इस पूरे मामले में यश दयाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा यौन उत्पीड़न और झूठे वादों के आधार पर धोखाधड़ी को अपराध की श्रेणी में रखती है। आरोप साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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