February 26, 2026

..तो सिर्फ एन.सी.आर. में ही क्यों, पूरे देश में पटाखों पर लगे बैन : सुप्रीम कोर्ट

..तो सिर्फ एन.सी.आर. में ही क्यों...

नई दिल्ली, 13 सितम्बर : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर प्रतिबंध के चुनिंदा क्रियान्वयन पर सवाल उठाया और कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी के ‘अभिजात वर्ग’ को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो यह पूरे देश के लोगों को भी मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के नियमन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने कहा कि पूरे देश को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए।

गवई ने कहा कि अगर एनसीआर के लोग स्वच्छ हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं? जो भी नीति हो, वह भारतीय स्तर पर हो। हम दिल्ली के लिए सिर्फ़ इसलिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ कुलीन लोग रहते हैं? मैं पिछली सर्दियों में अमृतसर गया था। वहाँ प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखों पर प्रतिबंध है, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि कुलीन वर्ग अपनी देखभाल खुद करता है। जब प्रदूषण होता है, तो कुलीन वर्ग से जुड़े कई लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करें।

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