चंडीगढ़, 25 दिसम्बर : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने सरकारी वकील को निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पेड़ काटने की प्रक्रिया रोकने के लिए सूचित किया जाए। मोहाली निवासी प्रनीत कौर द्वारा दायर जनहित याचिका में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किए जा रहे पेड़ों की कटाई को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील जतिन बंसल ने दलील दी कि गमाडा की कार्रवाई ‘ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी 2024’ का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय आकलन के बिना गुरुद्वारा सिंह शहीदां, सोहाना के पास एयरपोर्ट रोड पर तीन चौराहों के निर्माण के लिए 251 पुराने पेड़ों को काटने या उखाड़ने का फैसला लिया गया।
पंजाब में वन क्षेत्र बेहद कम
वकील ने अदालत को बताया कि केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में वन क्षेत्र केवल 3.67 प्रतिशत रह गया है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत चिंताजनक है। इस मामले की अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में की जाएगी। नई दिल्ली—केंद्र सरकार ने अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज़ देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय ने ‘इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन’ (ICFRE) को निर्देश दिया है कि वह अरावली क्षेत्र में ऐसे अन्य इलाकों की पहचान करे, जहां खनन गतिविधियों को रोका जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक फैली अरावली पर्वतमाला को बचाना और पर्यावरणीय क्षरण को रोकना है।
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