October 6, 2025

पंजाब में इस दवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध! केमिस्टों को सख्त आदेश

पंजाब में इस दवा पर पूरी तरह से प्रतिबंध...

फिरोजपुर, 13 अगस्त : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दमनजीत सिंह मान ने बताया कि सिविल सर्जन फिरोजपुर द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा प्रीगैबलिन दवा का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए, 75 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों, मेडिकल स्टोर मालिकों, अस्पतालों के फार्मासिस्टों और किसी भी अन्य व्यक्ति को बिना मूल डॉक्टर के पर्चे के प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक को दवा पर्चे में उल्लिखित दिनों से अधिक समय तक उपलब्ध न कराई जाए। जन औषधि जेनेरिक स्टोर के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी फार्मूलों की प्रीगाबेलिन की खरीद/बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखा जाए और इस क्रम में शेष निर्देशों का पालन किया जाए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सीमा क्षेत्र में पड़ने वाली नदी में निजी व्यक्तियों द्वारा नाव चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया

एक अन्य आदेश के माध्यम से, जेल क्षेत्र के आसपास 500 मीटर के दायरे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं और जिला फिरोजपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के दायरे में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि जिला फिरोजपुर की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नहीं छोड़ेगा और खुले में कूड़ा आदि जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने सीमा क्षेत्र के साथ लगते बीओपी के पास के गांवों में शाम 5 बजे के बाद 30-9-2025 तक डीजे (संगीत प्रणाली), पटाखे और लेजर लाइट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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