चंडीगढ़, 30 सितंबर : पंजाब में नकली बीज बेचने वालों को अब एक से दो साल की जेल होगी। सोमवार को कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह समेत विपक्षी विधायकों ने पंजाब विधानसभा में ‘द सीड्स बिल पंजाब अमेंडमेंट 2025’ का कड़ा विरोध किया और इसे स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह एक जटिल मामला है और इसे विशेषज्ञों की टीम से सलाह-मशविरा करके तैयार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंजाब आलू के बीज का एक बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसके नाम पर किसानों को नकली बीज बेचे जा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए और पंजाब व हरियाणा के सांसदों को इसे संसद में पारित कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीज प्रमाणन निदेशक को भी इस मामले की जानकारी नहीं है। नकली बीज बांटे जा रहे हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हमें बीज प्रमाणन एजेंसी को मजबूत करना चाहिए।
नकली बीज बेचने वालों को सज़ा का दर शून्य
विधायक परगट सिंह ने कहा कि पीएयू द्वारा विकसित हर नई किस्म से पैदावार बढ़ी है। आज उनके पास शोध के लिए धन की कमी है। संदीप जाखड़ ने कहा कि पिछले 50 सालों से नकली बीज बेचने वालों को सज़ा का दर शून्य रहा है। विजय सिंगला ने कहा कि नकली बीज बनाने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, डीलर ही उन्हें बेचते हैं। दुकानदारों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि बीज नकली हैं या नहीं, यह तय करने में छह महीने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि असली बीजों की सूची जारी की जाएगी और दुकानदारों को सिर्फ़ उन्हीं बीजों का स्टॉक रखना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को दो लाख क्विंटल बीज मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाएँगे।
पंजाब व्यापार का अधिकार विधेयक
उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की अनुपस्थिति में, मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने पंजाब अधिकार विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 15 सुधार लागू किए गए हैं, जो समय पर काम कर सकते हैं। हालाँकि, बहस में भाग लेते हुए, परगट सिंह ने पूछा कि तीन कानून केंद्र सरकार के हैं, जिनमें पर्यावरण, श्रम और जल शामिल हैं। क्या हम उनमें संशोधन कर सकते हैं? मंत्री ने जवाब दिया कि यह प्रावधान केवल अधिसूचित औद्योगिक पार्कों में स्थित उद्योगों पर लागू है।
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